
रेरा के नए निर्देश: खरीदारों के हित में कड़े कदम
UP RERA: उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने हाल ही में रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के खिलाफ कई शिकायतें सुनने के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं। RERA अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार, कुछ बिल्डरों ने ग्राहकों से 10% से अधिक राशि वसूलने के बावजूद 'एग्रीमेंट फॉर सेल' (Agreement for Sale) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह RERA अधिनियम की धारा 13 का सीधा उल्लंघन है। RERA ने स्पष्ट किया है कि बिना एग्रीमेंट के 10% से अधिक धनराशि एकत्रित करना अवैध है।
RERA ने यह भी पाया है कि कई मामलों में बिल्डरों ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेंट के प्रारूप का पालन नहीं किया है। ऐसे में RERA ने इन प्रमोटरों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों उन्होंने मान्य प्रारूप का उपयोग नहीं किया। इसके साथ ही, रेरा ने आदेश दिया है कि प्रमोटर तुरंत ग्राहकों के साथ RERA के मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप पर हस्ताक्षर करें, जो RERA पोर्टल पर उपलब्ध है।
RERA के अनुसार यह प्रमोटरों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों को उचित एग्रीमेंट प्रदान करें ताकि आवंटी के हित सुरक्षित रहें। प्रमोटरों को निर्देशित किया गया है कि वे RERA पोर्टल पर उपलब्ध मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि एग्रीमेंट की एक कॉपी आवंटी को दी जाए और RERA पोर्टल पर अपलोड भी की जाए।
रेरा ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से घर खरीदारों को जागरूक किया है कि वे किसी भी बिल्डर को 10% से अधिक राशि तभी दें जब दोनों पक्षों के बीच 'एग्रीमेंट फॉर सेल' पर हस्ताक्षर हो जाएं। रेरा ने यह भी कहा कि सभी खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्रीमेंट RERA वेबसाइट के लीगल सेक्शन में उपलब्ध मॉडल प्रारूप के अनुसार हो।
RERA ने जोर देकर कहा कि प्रमोटर और खरीदार दोनों को ही रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। यह अधिनियम आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अनियमितता या मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रेरा का मुख्य उद्देश्य आवंटियों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके तहत प्रमोटरों द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता या गैर-अनुपालन की स्थिति में RERA सख्त कार्रवाई करेगा। रेरा ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रियल एस्टेट प्रोमोटर्स राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेंट का ही पालन करें, ताकि खरीदारों के हित संरक्षित रहें।
रेरा ने यह सुनिश्चित किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे। यदि कोई खरीदार बिना एग्रीमेंट के बिल्डर को अधिक धनराशि देता है, तो उसे कानूनी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेंट पर ही हस्ताक्षर करें।
रेरा (RERA) का मॉडल एग्रीमेंट "एग्रीमेंट फॉर सेल" आप उत्तर प्रदेश रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह एग्रीमेंट राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारूप है, जिसका उपयोग रियल एस्टेट प्रोमोटरों और आवंटियों के बीच बिक्री अनुबंध के रूप में किया जाता है। इसे देखने के लिए आप निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
वेबसाइट लिंक: https://www.up-rera.in
वेबसाइट के मेनू में आपको "लीगल" या "डॉक्यूमेंट्स" सेक्शन मिलेगा, जहां सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं।
यहां आपको "मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल" का प्रारूप मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह दस्तावेज़ एक गाइडलाइन के रूप में होता है, जिससे आवंटियों और प्रमोटरों के बीच पारदर्शिता बनी रहती है।
आप "मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल" को सीधे वेबसाइट के कानूनी सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। कई राज्यों में यह दस्तावेज PDF प्रारूप में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होता है।
नोट: यह एग्रीमेंट आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए आपको इस पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए।
Published on:
14 Oct 2024 10:09 am
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