
Varanasi news
पत्रिका न्यूज नेटवरर्क.
वाराणसी. उत्तर प्रदेश में कोरोना (coronavirus in UP) का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए यूपी सरकार (UP Government) ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिला स्तर पर भी कोरोना (Covid 19) की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की जा रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी में अब सभी दुकानें केवल सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही खुलेंगी। नौ बजे के बाद खुलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। वाराणसी में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 765 पहुंच गई है। डीएम ने कई और गाइडलाइन्स जारी की गई हैं जो निम्म हैं-
- दुकानें, मॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। मास्क व सेनिटेशन का उपयोग शामिल हो। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाली किसी भी दुकान अथवा मॉल को सील कर दिया जाएगा।
- सभी दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना, ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी भी खरीदार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा।
- किसी भी व्यक्ति का मास्क पहने बिना घर से निकलना प्रतिबंधित होगा।
- सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट, रेस्तरां, बारात घर, बैंक्वेट आदि पर लागू कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा।
- रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान न खुली रहे।
- मंदिरों में भक्त, आरती के लिए घाट आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। मंदिर प्रबंधन व आयोजनकर्ता इसकी जिम्मेदारी तय करें।
- आबकारी के थोक अनुज्ञापन, फुटकर दुकानें व बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
- जनपद के निजी चिकित्सालयों में मरीजों को बैठाने की व्यवस्था शारीरिक दूरी से की जाए।
- जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा आदि वाहनों के चालकों व उसमें बैठे सवारियों को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जायेगा। उल्लंघन करने पर वाहन सीज किए जाएंगे।
- पंचायत निर्वाचन प्रकिया में मास्क व शारीरिक दूरी पालन ना करने वाले व्यक्ति को विकास खण्ड व मतगणना स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- सरकारी कार्यालयों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। पालन न करने वाले को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
Published on:
02 Apr 2021 05:23 pm
बड़ी खबरें
View Allवाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
