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वाराणसी

कोर्ट ने दिया डीजीपी को आदेश, कहा इंस्पेक्टर को न्यायालय में कराये पेश

वेतन से अर्थदंड के रुप में 100 पये कटौती कर राजकोष में जमा करने का आदेश, समन व नोटिस मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे थे गवाही देने

वाराणसीDec 17, 2019 / 02:02 pm

Devesh Singh

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वाराणसी. कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के गवाही पर नहीं पहुंचने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला जज उमेश शर्मा ने लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार त्रिपाठी को कोर्ट में पेश कराने के लिए डीजीपी को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर के वेतन से 100 रुपये अर्थदंड के रुप में काट कर राजकोष में जमा कराया जाये। मुख्य कोषाधिकारी से अर्थदंड जमा करने की जानकारी न्यायालय को देने का भी आदेश दिया है।
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कोर्ट ने इंस्पेक्टर के कृत्य को सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट करने व की गयी कार्रवाई से प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को भी अवगत कराने को कहा है। हत्या के एक मामले में गवाही के लिए कोर्ट ने रोहनिया के तत्कालीन थाना प्रभारी रहे क्षितिज त्रिपाठी को पहले सम्मन भेजा था इसके बाद नोटिस भेजी गयी थी इसके बाद भी इंस्पेक्टर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ही कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। फिलहाल कोर्ट के आदेश से उन सभी पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है जो गवाही के लिए समय से उपस्थित नहीं होते हैं।
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हत्या के मामले में होनी है इंस्पेक्टर की गवाही
रोहनिया थाना क्षेत्र के अमरा खैरा चक गांव के वैष्णव विहार कॉलोनी के एक खाली प्लास में मंडुआडीह थाना क्षेत्र के निवासी सुजीत कुमार का शव बरामद हुआ था। हत्याकांड की विवेचना इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार त्रिपाठी ने की थी। विवेचना के अनुसार सुजीत की हत्या में उसकी बहन संगीता व बहनोई संजय को आरोपी बनाया गया। दोनों पर आरोप लगा कि नाजायज संबंध का विरोध करने पर दोनों ने मिल कर सुजीत की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया था जो अभी तक जेल में है और इस मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में गवाही देने के लिए पहले इंस्पेक्टर को सम्मन व नोटिस भेजा था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था लेकिन इंस्पेक्टर ने कोर्ट में आये नहीं और अनुपस्थित रहने का कारण तक नहीं बताया। इसके बाद कोर्ट ने दो जनवरी को इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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