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काशी में ज्ञानवापी मामला: 6 अक्टूबर से रोजाना Fast Track Court में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को जज ने दी चेतावनी

दुनियाभर में राम मंदिर के बाद जिसकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है काशी में सर्वव्यापी भगवान शिव का शिवलिंग। यानी ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने से जुड़ी जो घटना है उसे कोर्ट ने सुनने योग्य मानने के साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इसमें और भी महत्वपूर्ण विश्वेश्वर विराजमान को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी।

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Gyanwapi Pics from Varanasi

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ज्ञानवापी परिसर में आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में अब सीनियर डिवीजन के सिविल जज महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। इस मामले में 6 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होना तय हो गया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपने अधिवक्ता के बीमार होने का हवाला देते हुए न्यायालय से जवाब फाइल करने के लिए दोबारा समय मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया।

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इस मामले में वकील शिवम गौड़ ने कहा कि, न्यायालय ने उन्हें 6 अक्टूबर तक का समय दे दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील को अंतिम चेतावनी देते कहा कि, 6 अक्टूबर से इस केस में प्रतिदिन होगी। ऐसे में यदि 6 अक्टूबर तक मुस्लिम पक्ष ने जवाब फाइल नहीं किया तो ये अवसर समाप्त हो जाएगा। फिर आगे की न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ जाएगी। इस मामले में मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन की ओर से दाखिल किया गया है।

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मंगलवार को विश्वेश्वर मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरन सिंह ने याचिका में कहा गया है कि, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित होना ही चाहिए। ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ करने का पूर्ण अधिकारी हिंदुओं को मिलना ही चाहिए।

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विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि इस मुकदमे में यूपी सरकार, वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है।