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वाराणसी में गरीब पिता अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं होंगे परेशान, सरकार देगी अनुदान, जानें क्या है तरीका

Varanasi news : काशी में रहने वाले गरीब पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उन गरीब बेटियों की शादी के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। गरीब पिता को सरकार की तरफ से उनकी बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
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वाराणसी

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Vijendra Mishra

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Updated: 22 May 2026, 4:33 PM IST

मांगलिक कार्यों पर लगा प्रतिबंध अब समाप्त होने जा रहा

वाराणसी। काशी में रहने वाले गरीब पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उन गरीब बेटियों की शादी के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। गरीब पिता को सरकार की तरफ से उनकी बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए दिए गए समय से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार गरीब पिता के खाते में पैसे डाल देगी, जिससे आसानी से बेटियों की शादी हो सकती है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन शादी अनुदान योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं अनुदान से लाभान्वित किये जाने वाली योजना को फिर से शुरू किया गया हैं। जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी अनुदान के लिए 20 हजार रुपए (प्रति लाभार्थी) दिए जाने का प्राविधान है।

इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन

इस बारे में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद दूबे ने बताया कि योजना के तहत आनलाइन आवेदन शादी अनुदान की वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर किसी भी सहज जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आवेदन पत्र की कॉपी, सभी दस्तावेज समेत ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं नगरी क्षेत्र के आवेदन पत्र सम्बंधित तहसील में जमा किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक करना स्वीकार्य होगा। वहीं, इस अवधि की गणना वित्तीय वर्ष यानी 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की जायेगी। नियम के अनुसार, आवेदक की आय तहसील द्वारा जारी गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में रू 56,460 रुपए प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

लड़की की 18 और लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा जारी ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि शादी हेतु अनुदान योजना में किए गए आवेदन में वधु की आयु शादी की तिथि को 18 तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। वहीं, विधवा और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए अनुदान मान्य होगा।

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