
UPElection 2022 Expense of candidate will be recorded in party account
वाराणसी. यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। उधर, जिला निर्वाचन कार्यालय ने आचार संहिता का पालन कराने के लिए अपनी नजर पैनी कर दी है। प्रत्याशियों को कहा गया है कि नामांकन से पहले किए गए उनके खर्च को भी पार्टी के खाते में दर्ज किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों से बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के प्रचार प्रसार का खर्च नामांकन से पहले और बाद में प्रत्याशी व्यय रजिस्टर में दर्ज होगा। नामांकन से चुनाव के नतीजे घोषित होने तक प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सूचना देनी होगी।
कौशल राज शर्मा ने कहा कि 24, 28 फरवरी और 4 मार्च को चुनाव खर्च का मिलान कराना होगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के दौरान न किया जाए। सरकारी भवनों का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दल बीएलए नियुक्त कर लें। 22 फरवरी को प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने की बात कही है।
कोविड नियमों का पालन
चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन करना होगा। रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार कार्य नहीं होगा। प्रचार के लिये एक साथ पांच वाहन की ही अनुमति होगी लेकिन कोई विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा। 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, रैली और जनसभा पर रोक रहेगी।
Updated on:
11 Jan 2022 11:57 am
Published on:
11 Jan 2022 11:55 am
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