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एक्सिस बैंक घोटाले में सिपाही को मदद नहीं, कोर्ट ने मांगा जवाब
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एक्सिस बैंक घोटाले में सिपाही को मदद नहीं, कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स एक्सिस बैंक घोटाले में बंद आरोपी सिपाही को राहत देने से किया इनकार।

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इलाहाबाद. शुआट्स के एक्सिस बैंक घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी सिपाही रामकुमार यादव को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। मार्च 2013 से नवम्बर 2016 तक एक्सिस बैंक में लगभग 23 करोड़ के घोटाले हुए हैं। 05 मई 2017 को दर्ज प्राथमिकी में सिपाही का नाम अन्य अभियुक्तों के साथ इस घोटाला में आया था। वह अपने एकाउन्ट में डाले गये पैसों का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया था। विवेचना के दौरान 23 नवम्बर 2017 को पकड़ा गया था। प्रार्थी रामकुमार यादव की जमानत अर्जी पर जस्टिस विवेक सिंह ने सुनवाई की। अपर महाधिवक्ता विनोद कांत व एजीए निखिल चतुर्वेदी का कहना था कि पुलिस ने विवेचना के दौरान करोड़ों के इस घोटाले में आरोपी की भी संलिप्तता पायी है। वह एकाउन्ट में आए पैसों का स्पष्टीकरण नहीं दे सका है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश इलाहाबाद ने 5 जनवरी 2018 को प्रार्थी की जमानत निरस्त कर दी है। कोर्ट ने फिलहाल प्रार्थी सिपाही को जमानत नहीं दी तथा सरकार से उसकी जमानत अर्जी पर जवाब दायर कराने को कहा है।
By Court Correspondent

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