9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सज़ा रद्द होने के बावजूद इमरान खान का चुनाव लड़ना हो सकता है मुश्किल

Imran Khan Not In Election?: इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली सज़ा में राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। पर इसके बावजूद इमरान को एक झटका लग सकता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Tanay Mishra

Aug 31, 2023

imran_khan-_.jpg

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 3 साल की जेल की सज़ा, 5 साल चुनाव लड़ने का बैन और 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने का भुगतान न करने पर इमरान की जेल की सज़ा को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता था। पर अब इमरान को इस मामले में एक बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में इमरान की सज़ा को रद्द कर दिया है और उन्हें जमानत भी दे दी है। हालांकि इमरान को 13 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा पर उसके बाद उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। पर इसके बावजूद इमरान को एक झटका लग सकता है और वो है चुनाव लड़ने के उनके सपने के टूटने का।


इमरान के चुनाव लड़ने का सपना हो सकता है चकनाचूर

इमरान को 13 सितंबर के बाद जेल से राहत मिल सकती है। पर उनका एक सपना चकनाचूर हो सकता है और वो है पाकिस्तान की सत्ता में वापसी के लिए चुनाव लड़ने का।

हाल ही में पाकिस्तान के कुछ वकील, जो इमरान के मामले के जानकार हैं, ने इस बारे में एक बड़ा अपडेट दिया। उनके अनुसार इमरान की लीगल टीम ने इस मामले में एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ इमरान की 3 साल की जेल की सज़ा को निलंबित करने और इमरान को जमानत पर रिहा करने की अपील की थी। इमरान की लीगल टीम ने निचली अदालत के 5 अगस्त को सुनाए पूरे फैसले को निलंबित करने का अनुरोध नहीं किया था। इस फैसले के तहत इमरान पर 5 साल के लिए चुनाव न लड़ पाने का बैन भी लगा था। ऐसे में जेल से छूट जाने के बावजूद इमरान का चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है।


यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में महंगी बिजली से लोग परेशान, आत्महत्या करने के लिए हुए मजबूर, देशभर में विरोध प्रदर्शन