
Imran Khan
Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran Khan) की कथित मदद करने के आरोपी उपाधीक्षक जफर इकबाल को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया । रात को अदियाला जेल के पास उनके आवास पर पहुंचे।
जेल में इमरान खान को कथित तौर पर मदद पहुंचाने के संदेह में अदियाला जेल के दो और अधिकारियों से पूछताछ की गई। अदियाला जेल जफर इकबाल ( Zafar Iqbal) और सहायक नाजिम, जबकि दोनों अधिकारी पूर्व उप-अधीक्षक अदियाला जेल (Adiala Jail) अकरम के पास रह रहे थे, इससे पहले 14 अगस्त को, उप-अधीक्षक अदियाला जेल मुहम्मद अकरम को पीटीआई के संस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया था।
वहीं 15 साल से अधिक समय से पत्नी ने मुहम्मद अकरम (Muhammad Akram) की बरामदगी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि 14 अगस्त के बाद से मुहम्मद अकरम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मामले को लेकर थाना प्रमुख ने पुलिस को आवेदन दिया है।
इमरान खान को 'तोशाखाना' मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले एक दिन पूर्व ही दोषी सिद्ध होने के बाद उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर दो दिन में उन्हें 2 बार सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 'तोशखाना' मामले में सजा सुनाई गई है। इमरान खान को बतौर प्रधानमंत्री जो गिफ्ट मिले थे, उनको उन्होंने टैक्स में घोषित किया नहीं किया था और बेच दिया था
इमरान खान को इस मामले में कुल 23 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इमरान खान की राजनीतिक मुसीबतें पहले से ही बढ़ी हुई हैं, पहले उनके चुनाव लड़ने पर पांच साल तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, जो बढ़ा कर दस साल कर दिया गया है।
Updated on:
18 Aug 2024 09:35 am
Published on:
17 Aug 2024 07:03 pm
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