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US Visa Ban: वीजा झटका! अमेरिका के फैसले पर पाकिस्तान का बयान आया सामने

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम समझते हैं कि यह अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों और प्रणाली की आंतरिक समीक्षा का हिस्सा है

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भारत

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Ashib Khan

Jan 15, 2026

अमेरिका ने 75 देशों के वीजा पर लगाई रोक (Photo-IANS)

US Visa Ban: अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 75 से अधिक देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोक दी थी। इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह रोक उन देशों पर लगाई गई है जिनके नागरिक अमेरिका पहुंचने के बाद “अस्वीकार्य स्तर तक वेलफेयर सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।”

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई सामने

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले पर पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका जल्द ही इमिग्रेंट वीजा की नियमित प्रक्रिया बहाल करेगा और इसे अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम की आंतरिक समीक्षा का हिस्सा बताया है।

पाकिस्तान ने अमेरिका से किया संपर्क

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि इस मामले में अमेरिका से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं और इस फैसले से जुड़ी और जानकारी हासिल कर रहे हैं। यह एक विकसित होती हुई स्थिति है।

उन्होंने आगे कहा कि हम समझते हैं कि यह अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों और प्रणाली की आंतरिक समीक्षा का हिस्सा है, और हमें उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीज़ा की सामान्य प्रक्रिया जल्द फिर से शुरू होगी।

किन देशों के वीजा पर लगाई रोक

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी थी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र, इराक, कुवैत, लेबनान, मोरक्को, सूडान, थाईलैंड और यमन शामिल हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि यह फ्रीज तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि नए प्रवासी अमेरिकी जनता की संपत्ति पर बोझ नहीं बनेंगे। ट्रंप प्रशासन हमेशा ‘अमेरिका फर्स्ट’ को प्राथमिकता देगा।”

किन पर नहीं होगा असर?

यह निलंबन 21 जनवरी से लागू होगा, लेकिन यह गैर-आप्रवासी वीजा, जैसे कि पर्यटक (टूरिस्ट) या बिजनेस वीजा के आवेदकों पर लागू नहीं होगा।