
Ahmedabad News: जानें कब से आयकर अधिकारी सीधे जारी नहीं कर सकेंगे नोटिस
अहमदाबाद. Law minister Ravi Shankar Prasad केन्द्रीय कानून एवं संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आगामी दो अक्टूबर से देश में आयकर से जुड़ा नोटिस Income Tax आयकर अधिकरी सीधे जारी नहीं कर सकेंगे। वह पहले डिजिटल पूल (सिस्टम) में जाएगा। जहां उसका मूल्यांकन होने के बाद ही डिजिटल स्टांपिंग के साथ नोटिस जारी किया जाएगा। जिस पर डॉक्यूमेंट नंबर भी होगा, ताकि व्यापारियों को कोई गलत नोटिस नहीं भेजा जा सके।
केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रसाद ने बुधवार को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन सभागार में मोदी सरकार २.० की 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते समय यह घोषणा की।
उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू एवं कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद ३७०, अनुच्छेद ३५ ए को हटाने और तीन तलाक कानून बनाने को सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद को खत्म करने के बाद आज तक सेना की ओर से एक भी गोली नहीं चली है। जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को अब भ्रष्टाचार उन्मूलन, बाल विवाह निरोधक, सूचना का अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार सरीखे अधिकार मिले हैं। जो पहले नहीं मिलते थे। २९ हजार कश्मीरी युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया है।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग रोजगार के मामले में सवाल उठा रहे हैं उनसे वे यहीं कहना चाहेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सितंबर-२०१७ से जून-२०१९ तक के आंकड़े बताते हैं कि २.५४ करोड़ नए लोगों को नौकरी मिली है। इतना ही नहीं अप्रेल-मई-२०१९ के दौरान २० लाख नए लोगों के ईपीएफओ खाते खुले हैं।
Published on:
11 Sept 2019 05:07 pm
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