
कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पर ही जिले में एंट्री और एक्जिट
अजमेर. कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन एवं कफ्र्यू के दौरान पास जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हंैं। जिला मजिस्ट्रेट विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले से विशेष परिस्थितियों में बाहर से आने अथवा बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्तिको कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शहर, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश, पास अथवा अनुमति पत्र में कोविड-19 जांच नेगेटिव की रिपोर्ट संलग्न करने पर ही संबंधित चैक पोस्ट से जिले में प्रवेश व बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि प्रशासन, पुलिस तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कामों से अधिकृत वाहनों के द्वारा बाहर जाने व बाहर से आने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
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चैक पोस्ट पर स्क्रीनिंग
आवश्यक वस्तुएं यथा फल, सब्जी, किराना सामान, खाद्य सामग्री, दूध, चिकित्सकीय उपकरण एवं सामग्री, दवाईयां,कृषि संबंधी खाद-बीज, कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद, चारा,पशु आहार के वाहनों एवं वाहन चालकों की चैक पोस्ट पर स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त ही अनुमति दी जाएगी। बाहर से अजमेर जिले में आने वाले व्यक्ति जिसमें यदि आईएलआई के लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल मेडिकल प्रोटोकॉल को फ ॉलो किया जाए ताकि जिले में किसी प्रकार का संक्रमण फैलाव नहीं हो पाए।
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विशेष परिस्थितियों में यह रहेगी व्यवस्था
विशेष परिस्थितियों जिनमें गम्भीर बीमारी, परिवार में मृत्यु एवं कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निकटतम परिजनों के आवागमन पर चैक पोस्ट प्रभारी द्वारा संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट से चर्चा कर जिले में प्रवेश के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट एवं चैक पोस्ट प्रभारी आवागमन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा विभाग से आवश्यक रूप से कोरोना जांच करवाएंगे। अंतिम संस्कार इत्यादि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए जिला मुख्यालय पर स्थापित किये गए क्वारंटाइन सेन्टर पर 14 दिवस क्वारंटाइन करवाया जाएगा। इसका उत्तरदायित्व संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट तथा स्वास्थ्य विभाग का होगा।
Published on:
24 Apr 2020 07:18 pm
