
वोटर आईडी नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं
अजमेर. केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यत: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा आपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदए एमएलए, एमएलसी को जारी अधिकारिक पहचान पत्र दिखाने होंगे।
निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है। मतदाता पर्ची पहचान का दस्तावेज नहीं होगी। अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी 11 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाना होगा।
Updated on:
28 Apr 2019 10:34 pm
Published on:
28 Apr 2019 10:34 pm
