मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा आपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदए एमएलए, एमएलसी को जारी अधिकारिक पहचान पत्र दिखाने होंगे।
निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है। मतदाता पर्ची पहचान का दस्तावेज नहीं होगी। अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी 11 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाना होगा।