आठवीं पास की बाध्यता हुई समाप्त
लाइसेंस बनवाने के लिए 2003 से आठवीं पास की बाध्यता थी। इसके कारण कई लोग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे। यह बाध्यता एक सितम्बर 2019 को समाप्त होने से लर्निंग लाइसेंस बनाने वालों की संख्या बढ़ी है।
लाइसेंस बनवाने के लिए 2003 से आठवीं पास की बाध्यता थी। इसके कारण कई लोग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे। यह बाध्यता एक सितम्बर 2019 को समाप्त होने से लर्निंग लाइसेंस बनाने वालों की संख्या बढ़ी है।
यह भी हुआ संशोधन परिवहन विभाग के अनुसार 30 साल तक के व्यक्ति का लाइसेंस बनवाने पर 40 साल तक का ही लाइसेंस बनेगा। इसी प्रकार 30 से अधिक और 50 साल तक के व्यक्ति का लाइसेंस सिर्फ दस साल का लाइसेंस बनेगा। 50 से अधिक और 55 साल तक का लाइसेंस 60 वर्ष तक का बनाया जाएगा। 55 से अधिक उम्र से व्यक्ति का लाइसेंस 5-5 साल के लिए रिन्यू अथवा नया बनाया जाएगा।
यहां लाइसेंस की अवधि बढ़ाई
यहां लाइसेंस की अवधि बढ़ाई
परिवहन विभाग की ओर से ट्रांसपोर्ट व्हीकल (Transport vehicle from Transport Department) के ड्राइवर का तीन साल के लिए लाइसेंस बनता था, जिसे अब पांच साल के लिए कर दिया गया है। इसी प्रकार टैंकर और गैंस टैंकर आदि के लिए एक साल का लाइसेंस बनता था, जिसे अब तीन साल के लिए कर दिया गया है।
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रखें नजर!पाउडर सुंघाकर बच्चा चोरी का प्रयास इनका कहना है… लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या डेढ़ गुना तक बढ़ गई है। आठवीं पास की बाध्यता भी समाप्त होने से इसमें इजाफा हुआ है।– खेमसिंह, जिला परिवहन अधिकारी (प्रथम) अजमेर