अलीगढ़ में एडीएम सिटी राकेश कुमार पाटिल ने धारा 144 लागू करने के बाद बताया कि स्थानीय अभिसूचना और अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है कि आगामी त्यौहार बकरी ईद, मुहर्रम, रक्षाबंधन पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके चलते जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान जिले में किसी प्रकार के जुलूस और रैली आदि निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह भी पढ़ें - 'बाबा का बुलडोजर' फिर गरजा, नोएडा में 27 अवैध फार्म हाउस को किया गया जमींदोज आदेश चस्पा किए जा रहे एडीएम सिटी ने बताया की धारा 144 लागू करने के बाद स्थानीय अधिकारियों को इलाके के समस्त तहसील, थाना, विकासखंड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए आदेश चस्पा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत व अन्य सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह भी पढ़ें - धड़ाधड़ ढहाया जा रहा जावेद का आशियाना, दो-दो बुलडोजर की जवाबी कार्रवाई बाहरी लोगों को करना होगा नियमों का पालन एडीएम ने बताया कि अलीगढ़ के लोगों के साथ ही बाहरी जिलों से आने वाले लोगों पर भी धारा 144 का नियम लागू रहेगा। अगर कोई नियम विरुद्ध किसी तरह का कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।