17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक

SC Relief to Rahul Gandhi in Assets Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए CBI, ED और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। जानिए पूरा मामला...
2 min read
Google source verification
Rahul Gandhi disproportionate assets case

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)

Rahul Gandhi Disproportionate Assets Case: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े शिकायतकर्ता, CBI, ED और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।

CBI और ED को नोटिस जारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने दोनों प्रमुख जांच एजेंसियों और अन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अपनी कोई भी जांच रिपोर्ट दाखिल न करें।

राहुल गांधी ने दी थी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को उचित कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी स्पष्ट कहा है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित अपनी सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित रखे जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई पूरी नहीं कर लेती। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था है और अंतिम फैसला आगे की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। शीर्ष अदालत अब राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी और संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद अगली दिशा तय होगी।

जानिए क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह पूरा मामला कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की तरफ से की गई शिकायत से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले कहीं अधिक संपत्ति है और इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए।

इसी शिकायत पर मई महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है और उसमें इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो इन आरोपों की सच्चाई की जांच जरूर होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई या ईडी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की आगे की कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं होगी।

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग