अपर लोक अभियोजक कमल शर्मा ने बताया कि 19 अप्रेल 2016 को रमन सिंह पुत्र रोशन लाल ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी सूचना परिजनों को दी व मामला थाने में पहुंचा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।
घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे था। पुलिस ने रमन सिंह को 20 अप्रैल 2016 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रमन को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद से रमन लगातार जेसी पर चल रहा था।
लक्ष्मणगढ़ न्यायालय से एडीजे जगदीश प्रसाद शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्ष की दलील व सारे सबूत देखने के बाद आरोपी को 7 साल के लिए जेल भेजा है व उस पर पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस फैसले से पीड़िता व उसके परिजन खुश हैं। उनका कहना है कि दोषी को सजा मिलने से उन को न्याय मिला है।
एक अन्य मामले में दो साल का कारावास न्यायालय ने एक दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। आपण लोक अभियोजन ने बताया कि 14 जून 2016 को रात 10 से 11 बजे के बीच कजोड़ी पुत्र हीरा लाल मीणा ने एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान लोगों के देखने पर वह फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके 16 जून 2016 को कजोड़ी पुत्र निवासी हरसाना को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में इस मामले में आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है।