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Ambikapur News: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ की सीटें घटाकर 240 से की 120, पूर्व डिप्टी सीएम ने CM को लिखा पत्र

Ambikapur Law student: राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का मामला, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पुन: 240 सीटें करने का निर्देश देने का किया आग्रह
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Law seats decreased in Ambikapur

Ambikapur News, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में विधि (लॉ) संकाय की सीटें 240 से घटाकर 120 कर दी हैं। इससे लॉ पढऩे वाले छात्रों (Admission in law) को परेशानी हो रही है। इस पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सीटों को 120 से बढ़ाकर पूर्व की तरह 240 किए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि विधि संकाय में 8 प्राध्यापक होने की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। बता दें कि पीजी कॉलेज अंबिकापुर में संभाग भर के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं। इस बार करीब 1000 आवेदन आए हैं। ऐसे में अन्य छात्रों को प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा।

सीएम को 28 जुलाई को भेजे गए पत्र में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा है कि राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरगुजा संभाग का प्रमुख और ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है। यहां सरगुजा संभाग के साथ-साथ जशपुर, बलरामपुर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।

पहले लॉ संकाय में 240 सीटें स्वीकृत थीं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों (Law students) को कम खर्च में विधि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। अब सीटें घटाकर 120 किए जाने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अन्य जिलों के कॉलेजों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

सिंहदेव ने यह भी कहा कि सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां न्याय व्यवस्था की समझ और कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर विधि शिक्षा की उपलब्धता आवश्यक है।

Law seats in Ambikapur: पुन: 240 सीटें बढ़ाने की मांग

टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM) ने मुख्यमंत्री से विद्यार्थियों के भविष्य और क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को लॉ संकाय की सीटें पुन: 240 करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। बता दें कि पीजी कॉलेज में लॉ संकाय को वर्ष 2023 में मान्यता मिली थी। इसके पूर्व 10 वर्षों तक बिना मान्यता के ही छात्रों को डिग्रियां बांटी गईं। इसके भी पूर्व गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से इसे मान्यता मिली हुई थी।

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