
अंबिकापुर. CG rape case: अनुसूचित जनजाति के नाबालिग लडक़ी से बलात्कार के मामले में फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 31 मार्च 2023 की रात को शादी समारोह से लौटने के दौरान पीडि़ता को एक युवक ने अपने 3 नाबालिग साथियों के साथ अगवा कर सूने मकान में ले गया था। यहां आरोपी युवक व 2 नाबालिग बैठकर देख रहे थे, जबकि एक नाबालिग ने पीडि़ता के साथ बलात्कार (CG rape case) की घटना को अंजाम दिया था।
31 मार्च 2023 की रात को पीडि़ता गांव में ही पड़ोस के घर शादी कार्यक्रम में गई थी। वहां से वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में 22 वर्षीय युवक आकाश ने अपने 3 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर पीडि़ता का रास्ता रोक लिया। फिर डरा-धमका कर उसे सूने मकान में ले गए और आरोपी के साथ रहे एक नाबालिग ने पीडि़ता से बलात्कार किया था।
इस दौरान आरोपी युवक व 2 अन्य नाबालिग वहीं बैठकर देख रहे थे। पीडि़ता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) में चल रही थी।
प्रकरण (CG rape case) की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश गजदल्ला ने फैसला दिया। इसमें न्यायाधीश ने आरोपी आकाश को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
Updated on:
04 Jul 2024 08:39 am
Published on:
03 Jul 2024 06:59 pm
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