
IFFCO E-bazar license canceled
अंबिकापुर. IFFCO E-bazar: उप संचालक कृषि एमआर भगत के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के किसी भी आदेश का पालन नहीं करने के कारण अंबिकापुर के खरसिया रोड स्थित मेसर्स इफको ई-बाजार का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही 30 दिन के अंदर दुकान में उपलब्ध शेष उर्वरक का व्ययन (डिस्पोजल) भी करना होगा, अन्यथा राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी।
उप संचालक कृषि द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 4 सितम्बर 2021 एवं 15 सितम्बर 2021 को उर्वरक निरीक्षक के द्वारा किए गए निरीक्षण में पाए गए कमियों के संबंध में कारण बताओ सूचना जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर पुन: 30 सितंबर 2021 को कारण बताओ सूचना जारी किया गया और 4 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर भी दिया गया। सुनवाई में विक्रेता द्वारा प्रावधान के पालन संबंधी तथ्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
उप संचालक कृषि द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान के उल्लंघन के कारण मेसर्स इफको ई-बाजार को जारी थोक प्राधिकार क्रमांक एफ/आर-83 एवं फुटकर प्राधिकार पत्र क्रमांक एफ/आर-82 को निरस्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 1 पैरा 2 के अधीन विक्रेता के आधिपत्य में उपलब्ध समस्त उर्वरकों के स्कंध का व्ययन 30 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए है।
अग्रिम कार्रवाई के लिए तैयार किया था जांच प्रतिवेदन
उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय कृषि अधिकारी जीएस धुर्वे एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विनायक पाण्डेय ने संबंधित दुकान के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही के लिए जांच प्रतिवेदन तैयार किया था।
Published on:
22 Oct 2021 07:56 pm
बड़ी खबरें
View Allअंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
