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अंबिकापुर में अब 6 अगस्त तक होगा लॉकडाउन, 2 दिन 4 घंटे के लिए खुलेंगी किराना दुकानें, इन आदेशों में हुए हैं बदलाव

locationअंबिकापुरPublished: Jul 28, 2020 07:56:12 pm

Lockdown: राज्य शासन के निर्देश पर सरगुजा कलक्टर ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश किया है जारी

अंबिकापुर में अब 6 अगस्त तक होगा लॉकडाउन, 2 दिन 4 घंटे के लिए खुलेंगी किराना दुकानें, इन आदेशों में हुए हैं बदलाव

Collector Sanjeev Kumar Jha

अंबिकापुर. सरगुजा कलक्टर संजीव कुमार झा ने अंबिकापुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते तथा उसके प्रसार को रोकने के लिए निगम क्षेत्र में अति आवश्यक गतिविधियों को छोडक़र अन्य गतिविधियों पर 6 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए संपूर्ण लाकडाउन (Lockdown) बढ़ा दिया है।
पहले उन्होंने 22 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया था। 6 अगस्त तक बढ़े लॉकडाउन में नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसके अनुसार 29 एवं 30 जुलाई को किराना की दुकानें भी सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी, इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पंप अब सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक ही खुल सकेंगे।

कलक्टर ने ये आदेश किया है जारी
6 अगस्त तक बढ़े लॉकडाउन (Lockdown) में कलक्टर ने फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान को थोक एवं चिल्लर में विक्रय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 29 एवं 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक विक्रय, भंडारण, वितरण एवं परिवहन की अनुमति दी है। किराने के दुकान के माध्यम से राखी एवं त्यौहार से संबंधित सामग्री का विक्रय भी इस अवधि किया जा सकता है।

कार्यालय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, अतिरिक जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, तहसील, थाना एवं चौकी पंजीयन कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय को छोडक़र शर्तो के साथ प्रतिबंध से छूट दी गई है। 20 जुलाई को जारी आदेश में वर्णित कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को शर्तों के अधीन प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

अब 2 घंटे शाम को भी बांट सकेंगे दूध, अखबार
इस लॉकडाउन के दौरान घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवायें भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

3 बजे तक खुलेंगे पेट्रोल पंप
कलक्टर ने आदेश में कहा है कि पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी। पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति प्रातिबध से छूट रहेगी।
खाद्य, मिठाई एवं मिष्ठान पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्त को छूट दी गई है। इसके साथ ही पेट्स शॉप एवं एक्यूरियम को सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रतिबंध से छूट दी गई है। बैंको का संचालन अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। टेक अवे को प्रतिबंध से मुक्त नही किया गया हैं।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कलक्टर ने कहा है कि शेष प्रतिबंध एवं छूट पूर्व के आदेशानुसार यथावत रहेंगे। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।
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