2 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इस बार 80 फीट की जगह मात्र 10 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन, कलक्टर ने सशर्त जारी किए ये निर्देश

Ravan Dahan: पुतला दहन कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल, खुले स्थान में दहन किया जाएगा रावण का पुतला

2 min read
Google source verification
इस बार 80 फीट की जगह मात्र 10 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन, कलक्टर ने सशर्त जारी किए ये निर्देश

Demo pic

अंबिकापुर. इस वर्ष दशहरा (Dushhera) में रावण का पुतला 10 फीट से अधिक ऊंचाई का नहीं होगा और पुतला दहन कार्यक्रम में 50 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। कलक्टर संजीव कुमार झा द्वारा कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले में दशहरा में रावण पुतला दहन हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।


जारी निर्देशानुसार रावण के पुतलों (Ravan effigy) की ऊंचाई 10 फीट से अधिक न हो। पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न कर किसी खुली जगह में किया जाए। पुतला दहन (Effigy burnt) कार्यगिम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं होंगे।

पुतला दहन की वीडियोग्राफी करानी होगी तथा आयोजक रजिस्टर संधारित कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाईल नंबर दर्ज करेंगे। आयोजन करने वाला व्यक्ति या समिति सीसीटीवी कैमरा लगाएगी ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

प्रत्येक आयोजक या समिति समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देंगे कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप में किया जाएगा। पुतला दहन में कही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं पंडाल लगाने की अनुमति नही होगी।

आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं समय-समय पर सेनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। रावण दहन स्थल से आवश्यकतानुसार 100 मीटर दायरे में बेरिकेटिंग करानी होगी।


इन चीजों की करनी पड़ेगी व्यवस्था
आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात नियमों के साथ एनजीटी एवं शासन के द्वारा निर्धारित प्रदूषण एवं कोलाहल नियमों का पालन कराना होगा। पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज के सम्पूर्ण खर्च पुतला दहन आयोजकंो द्वारा किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति के बाद उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन घोषित होता है तो कार्यक्रम स्थगित माना जाएगा।


पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता
आयोजन स्थल के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर पहले प्राप्त आवेदनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। शर्तों के उल्लंघन या किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक या समिति की होगी जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

शर्तों के अधीन 10 दिवस पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही पुतला दहन की अनुमति होगी।