
Court order
अंबिकापुर. जमीन के फर्जी पट्टे से एक युवक का जमानत लेने के मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने एक युवती के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपी युवती की तलाश कर रही है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जब जांच की तो जमीन का पट्टा फर्जी निकला था।
शहर के केदारपुर निवासी राजविजय गुप्ता पिता हरिप्रसाद गुप्ता कुछ महीने पहले किसी मामले में जेल में बंद था। जेल से बाहर निकालने के लिए कोरिया जिले के पटना निवासी शफी कुमारी ने अपने जमीन के पट्टे के आधार पर तहसील न्यायालय से उसका जमानत ले लिया।
जब न्यायालय द्वारा जमीन के पट्टे की जांच की गई तो पाया गया कि पट्टा फर्जी है। इस मामले में तहसील न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को जांच करने के आदेश दिए थे। जब कोतवाली पुलिस ने दस्तावेज की जांच की तो जमीन का पट्टा फर्जी मिला।
इस मामले में न्यायालय के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवती शफी कुमारी के खिलाफ धारा 420, 470, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब युवती की तलाश कर रही है।
Published on:
04 Nov 2018 07:09 pm
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