
अंबिकापुर। सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र की एक आदिवासी युवती 4 वर्ष पहले कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी करने अंबिकापुर आई थी। यहां एक धर्म विशेष के युवक से उसका परिचय हुआ। उसने शादी करने का झांसा देकर युवती से 4 साल तक शारीरिक संबंध (Physical relation with girl) बनाए। पिछले साल जब वह प्रैग्नेंट हो गई तो युवक की बहन ने उसे अबॉर्शन की दवा खिला दी, लेकिन उसने उसे थूक दिया। फिर आरोपी की बहन ने कहा कि अबॉर्शन कराने के बाद दोनों की शादी करा दी जाएगी। इसके बाद युवती तैयार हो गई। अबार्शन कराने के बाद युवक शादी से मुकर गया। अब युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी व उसकी बहन के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।
सरगुजा जिले के ग्रामीण अंचल की युवती को शादी का झांसा देकर 4 साल तक बलात्कार (Girl raped) और फिर अबॉर्शन की दवा खिलाने का मामला सामने आया है। दरअसल आदिवासी समाज की एक युवती ने गांधीनगर थाने में बलात्कार और अबॉर्शन की दवा खिलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वर्ष 2021 में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने अंबिकापुर आई थी।
इस बीच उसकी जान-पहचान शहर से लगे ग्राम खैरबार निवासी एजाज अहमद से हुई। बातचीत के दौरान एजाज ने उससे शादी करने की बात कही। फिर जुलाई 2022 में एजाज उसे अपने एक रिश्तेदार के घर शहर के नवापारा में ले गया। यहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध (Illegal relation with girl) बनाए।
पीडि़ता ने बताया कि इसके बाद वह उसके साथ 7 माह तक लिव-इन-रिलेशनशिप में रही। इस बीच युवक ने उससे कहा कि उसे घर पर रहना है, इसके बाद वह घर चला गया। इस बीच वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती शादी करने की बात कहती तो वह टाल जाता।
पीडि़ता ने बताया कि शादी की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहा। अगस्त 2025 में वह प्रैग्नेंट हो गई तो युवक अपनी बहन फरहा सबा को लेकर उसके कमरे में आया। यहां बहन ने जबरन उसे अबॉर्शन (Raped and fed abortion pill) की दवा खिला दी। दवा उसने थूक दी। इसपर फरहा सबा ने उससे कहा कि अबॉर्शन करा लो, इसके बाद परिवार वाले उसकी शादी करा देंगे। इस पर वह राजी हो गई तो सूरजपुर के एक अस्पताल में ले जाकर भाई-बहन ने उसका अबॉर्शन करा दिया।
बाद में जब पीडि़ता ने उससे कहा कि अबॉर्शन भी हो गया, अब तो शादी कर लो। इस पर आरोपी एजाज अहमद ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि वह दूसरे धर्म की है। घरवाले नहीं मानेंगे। अंत में पीडि़ता ने आरोपी भाई-बहन के खिलाफ मामले (Rape case filed) की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।