Dirty photo case: छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन से की थी शिकायत तो और ज्यादा करने लगा था परेशान, थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट तो हाईकोर्ट में लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका, न्यायाधीश ने याचिका कर दी थी खारिज
अंबिकापुर. माता राजमोहिनी देवी गल्र्स कॉलेज के एक अतिथि सहायक प्राध्यापक द्वारा कॉलेज की ही छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो (Dirty photo case) व मैसेज भेजकर प्रताडि़त किया जा रहा था। पीडि़ता ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की तो वह छात्रा को और ज्यादा परेशान करने लगा। जब छात्रा की शादी लगी तो वर पक्ष को भ्रमित कर उसकी शादी भी तुड़वा दी थी। इसके अलावा पीडि़ता को सुनसान स्थान पर ले जाकर 2 नग मोबाइल व अन्य सामान छीन लिए थे।
पीडि़ता की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन कर रही थी। इधर आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। इसी बीच 4 मई को आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। न्यायालय से अनुमति लेकर कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, फिर जेल भेज दिया।
शहर के बाबूपारा निवासी चंद्रकिशोर कौशल शासकीय राजमोहिनी कन्या महाविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापक है। वह एक छात्रा के मोबाइल व्हाट्सअप पर मैसेज (Dirty photo case) भेजा करता था। शिष्टाचारवश पीडि़ता रिप्लाई कर दिया करती थी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2025 में सहायक प्राध्यापक द्वारा पीडि़ता के मोबाइल पर अश्लील फोटो व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मैसेज भेजा जाने लगा।
इससे परेशान होकर छात्रा ने सहायक प्राध्यापक का नंबर ब्लॉक कर दिया था। वहीं इस मामले (Dirty photo case) की जानकारी उसने अपने घरवालों और महाविद्यालय प्रबंधन को दी थी। इस पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा सहायक प्राध्यापक को छात्रा को परेशान न करने की चेतावनी दी गई थी।
पीडि़ता द्वारा महाविद्यालय में शिकायत (Dirty photo case) किए जाने के बाद सहायक प्राध्यापक उसे और परेशान करने लगा। 1 मई को पीडि़ता की शादी होने वाली थी। इसकी जानकारी होने पर सहायक प्राध्यापक ने लडक़े वालों को भ्रमित कर शादी तुड़वा दी थी। इसी बीच 27 फरवरी को सहायक प्राध्यापक ने अपने साथियों के साथ पीडि़ता को सुनसान स्थान पर ले जाकर 2 नग मोबाइल व अन्य सामान छीन कर वहां से भाग गया था।
पीडि़ता ने मानसिक पीड़ा, अपमान एवं सामाजिक दबाव के कारण कोतवाली में सहायक प्राध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस सहायक प्राध्यापक (Dirty photo case) के खिलाफ धारा 75(1), 78, 79, 309 (4), 3 (5) एवं 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी।
आरोपी पुलिस से बचने के लिए 4 मई को न्यायालय अंबिकापुर में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर आरोपी (Dirty photo case) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया है। बता दें कि इससे पूर्व आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।