अंबिकापुर

Huge fire investigation: पटाखा-प्लास्टिक गोदाम में लगी आग की जांच शुरु, फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जब्त किए अवशेष

Huge fire investigation: कलेक्टर ने गठित की थी उच्च स्तरीय संयुक्त जांच समिति, इधर निगम ने जल चुके बिल्डिंग को डिस्मेंटल संचालक को भेजा नोटिस, 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब

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Forensic expert team took sample (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के राम मंदिर गली में संचालित पटाखा व प्लास्टिक गोदाम व दुकान में लगी भीषण आग की जांच शुरु हो गई है। कलेक्टर की ओर से गठित उच्च स्तरीय संयुक्त कमेटी (Huge fire investigation) की निगरानी में सोमवार को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर मलबे से अहम साक्ष्य जुटाए। वहीं नगर निगम आयुक्त ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आग से पूरी तरह जल चुके बिल्डिंग को डिस्मेंटल करने के लिए संचालक को नोटिस दिया है। वजह यह है कि जली बिल्डिंग मात्र एक पिल्लर पर टीकी है। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है।

शहर के रिहायशी एरिया राम मंदिर रोड स्थित गली में थोक प्लास्टिक व पटाखे (Huge fire investigation) का गोदाम व दुकान संचालित हो रहा था। २३ अपै्रल की दोपहर दुकान के अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था। इससे दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में आस पास के कई मकान आग की चपेट में आ गए थे। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

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Forensic expert and team investigation (Photo- Patrika)

लोगों का कहना है कि अवैध तरीके से रिहायशी एरिया में पटाखा व प्लास्टिक के गोदाम व दुकान चल रहे थे। मुकेश प्लास्टिक दुकान में लगी आग की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन (Huge fire investigation) द्वारा संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 24 अपै्रल को आदेश जारी कर 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

Huge fire investigation: अवशेष किए गए जब्त

कलेक्टर की ओर से गठित उच्च स्तरीय संयुक्त कमेटी की निगरानी में सोमवार को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर मलबे से अहम साक्ष्य जुटाए। फोरेंसिक टीम (Huge fire investigation) ने जली हुई दुकान और गोदाम का सूक्ष्म निरीक्षण किया। मौके से जले पटाखों के रैपर, खोखे और पिघले प्लास्टिक के नमूने लिए गए हैं। इनकी जांच से आग लगने के कारण और वहां रखे विस्फोटकों की प्रकृति स्पष्ट होगी।

Sample collection (Photo- Patrika)

आयुक्त ने जारी किया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

नगर निगम आयुक्त ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 310 के तहत संचालक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में जली हुई बिल्डिंग को डिस्मेंटल (Huge fire investigation)करने कहा गया है। संचालक को 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

Forensic experts in burnt building (Photo- Patrika)

लोगों में आक्रोश

घटना (Huge fire investigation) के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि शहर के बीचों-बीच लंबे समय से अवैध कारोबार संचालित हो रहा था, जिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। नागरिकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसे गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मांग की है।

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Published on:
27 Apr 2026 08:42 pm
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