आजमगढ़

CAA-NRC विरोध प्रदर्शन: राजद्रोह और पुलिस पर हमले के आरोपी ओसामा को 7 साल कैद की सजा

आजमगढ़ में CAA और NRC के विरोध के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। इस मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है।

2 min read
Nov 26, 2022
प्रतीकात्मक फोटो

आजमगढ़ में CAA और NRC के विरोध में बिलरियागंज के कासिमगंज पार्क में विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस समय प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की थी। पुलिस पर हमला कर उनके वाहनों को तोड़ दिया। था। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी ओसामा को 7 साल कैद और 8 हजार 7 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

4 फरवरी 2022 को किया था बवाल
CAA और NRC के खिलाफ फरवरी 2020 में बिलरियागंज के कासिमागंज जौहर पार्क में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। विरोध-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुई थीं। 4 फरवरी 2020 को प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर विरोध-प्रदर्शन के साथ तोड़-फोड़ की थी। इस दौरान देश विरोधी नारे भी लगाए गए थे।

5 फरवरी को किया था पुलिस पर हमला
5 फरवरी 2020 को दोपहर 3 बजे जौहर पार्क में फिर भारी भीड़ जमा हो गई थी। हंगामा शुरू हुआ तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसके बाद लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। कई पुलिसकर्मी हमले में घायल हो गए थे।

पुलिस ने दर्ज कराया था मुकदमा
देश विरोधी नारे लगाने और पुलिस पर हमला करने के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर बलवा करने, राजद्रोह और जानलेवा हमले का आरोप था। जांच के बाद बिलरियागंज कस्बे के ओसामा पुत्र आरिज और अन्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में लगाई।


हाईकोर्ट के आदेश पर अलग हुई ओसामा की पत्रावली
इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर आरोपी ओसामा की पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांस्टेबल अरुण सिंह, परमेश्वर मिश्र, नितिन कुमार श्रीवास्तव, रविंदर यादव, चंद्रपाल सिंह, शिखा पांडेय उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह, उप निरीक्षक ओमप्रकाश पांडेय, निरीक्षक राजकुमार सिंह तथा डॉ. विवेक शाह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया।


अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
मुकदमें की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हुई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 बीडी भारती ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी ओसामा पुत्र आरिज निवासी बिलरियागंज को सात साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर 8700 रुपये जुर्माना लगाया गया।

Published on:
26 Nov 2022 07:51 am
Also Read
View All