भिलाई

CG Police Investigation: 1620 क्विंटल गांजा व नशीले पदार्थ नष्ट, 83 आरोपी कैद की सजा पाए

CG Police Investigation: भिलाई जिले में पुलिस ने साढ़े साल में नशीली सामग्री गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर समेत 1628 क्विंटल नशीली दवाएं जब्त किया है।

2 min read
Aug 31, 2025
CG Police Investigation: 1620 क्विंटल गांजा व नशीले पदार्थ नष्ट, 83 आरोपी कैद की सजा पाए(photo-patrika)

CG Police Investigation: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में पुलिस ने साढ़े साल में नशीली सामग्री गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर समेत 1628 क्विंटल नशीली दवाएं जब्त किया है। जांच के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। अब तक 83 दोषी लोगों को न्यायालय सजा सुना चुकी है। जिसमें कई महिला तस्कर भी शामिल हैं। अब न्यायालय ने जब्त की गई नशीली दवाओं को नष्ट करने का आदेश दिया है।

पुलिस विभाग न्यायालय से आदेश लेकर जब्त नशीली सामग्रियों गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन (चिट्टा), कैप्सूल, सीरप, टेबलेट और इंजेक्शन को नष्ट करेगा। नियमानुसार नष्टिकरण भिलाई स्टील प्लांट के धमन भट्ठी में जलाकर किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीएसपी प्रबंधन से चर्चा हो गई है। सोमवार को संभवत: कंट्रोल रुम से गाड़ी में भरकर बीएसपी की धमन भट्ठी में जलाने के लिए ले जाया जाएगा।अधिकारियों निगरानी में पूरी सुरक्षा के साथ नष्टिकरण कार्य किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

CG News: जवानों को बड़ी सफलता, 2 लाख के इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार, भेजे गए जेल

CG Police Investigation: वर्ष 2021 से अब तक मिली सजा

ब्राउन शुगर- 22

नशीली दवाई- 13

हेरोइन- 06

गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर समेत प्रतिबंधित नशीली दवाई बेचने वाले 83 को कैद

एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा की नशीले पदार्थो की अवैध बिक्री और तस्करी करना गंभीर अपराध है। यह युवाओं के शरीरिक विकास को नष्ट करता है। इसमें गंभीर सजा का प्रावधान है। इससे दूर रहें। नियमानुसार जो निर्देश है, उसी के आधार पर नष्टिकरण बीएसपी के धमन भट्ठी में किया जाएगा। वर्ष 2013 के कुछ पुराने मामले को लेकर अब तक के प्रकरण इसमें शामिल है।

एनडीपीएस एक्ट में कठोर सजा का प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मादक पदार्थों और मन:प्रभावी औषधियों के अवैध व्यापार, सेवन और उत्पादन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत अपराध की प्रकृति और मात्रा के आधार पर कठोर सजा का प्रवधान है। कम मात्रा में 6 महीने की कैद या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों है।

व्यवसायिक मात्रा में 10 से 20 साल तक की सजा या 1 लाख से 2 लाख रुपए तक जुर्माना (कोर्ट विशेष परिस्थितियों में और भी अधिक लगा सकती है) किया जा सकता है। छोटी और व्यावसायिक मात्रा के बीच 10 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना है। दोबारा अपराध करने पर सजा दोगुनी हो सकती है। एनडीपीएस अपराधों में जमानत के कठोर प्रावधान में आसानी से नहीं मिलती है।

रविशंकर सिंह सचिव जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग

जब्त नशीले पदार्थ का होगा नष्टीकरण

कुल प्रकरण 239

जब्त गांजा 1620.49 किग्रा

गांजा पौधा 8.162 किग्रा

हेरोइन 277.29 ग्राम

ब्राउन शुगर 214.398 ग्राम

दवाई टेबलेट 194856 नग

कैप्सूल 76258 नग

सीरप 1212 नग

Published on:
31 Aug 2025 12:30 pm
Also Read
View All

अगली खबर