बिलासपुर

Police Recruitment : पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जल्द लेगी बड़ा फैसला

Police Recruitment Exam : पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है।
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Updated: 24 Nov 2023, 9:46 AM IST
Police Recruitment : पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जल्द लेगी बड़ा फैसला
Police Recruitment : पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जल्द लेगी बड़ा फैसला

बिलासपुर। Police Recruitment Exam : पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने आयोग से कहा है कि अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लें। साथ ही कोर्ट को भी इससे अवगत कराने कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की गई है।

भर्ती परीक्षा की एक और अभ्यर्थी पुष्पा सिदार ने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में सहमति लेने की बात कही थी।

कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी करने सहमति मांगी थी। राज्य शासन के पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के हवाले करते हुए मार्गदर्शन मांगा है। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी।

यह है मामला

गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नांकित दस्तावेज़), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में पद बढाकर 975 कर दिए गए। तीन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 17 अगस्त से आठ सितंबर तक विभाग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद आजतक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है।

उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड परीक्षा पुलिस ने ली थी। इसके बाद 70 हजार अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा लेने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेजी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब अंतिम सूची जारी करना शेष है।

पूर्व में 20 अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट ने दिए थे निर्देश

टोपेश्वर सिंह राजपूत एवं अन्य 20 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम चयन सूची जारी करने की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है।

इस पर कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया था कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अंतिम चयन सूची जारी की जाए। कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अंतिम चयन सूची जारी करने की अनुमति मांगी थी।

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