बूंदी

patrika Impact: रात 10 बजे बाद डीजे बजा तो खैर नही…

निर्देशो की पालना नही करने वालो पर होगी सख्त कार्रवाई-

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Feb 20, 2018
patrika Impact: District Administration banned playing DJ Sound

बूंदी.ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए रात दस बजे बाद कोई भी डीजे साउण्ड नही बजेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व कॉलेज परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन व नगर परिषद ने डीजे साउण्ड बजाने पर रोक लगा दी है।

क्षेत्र में सभी विवाह स्थल धर्मशाला, मेरिज गार्डन संचालको को निर्देश दिए है कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी ध्वनि प्रदूषण के (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 लागू किया गया है, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

जिला कलक्टर शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि नियमों का उल्लघंन करने वालो पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि रात 10 बजे बाद डीजे साउण्ड नही बजेगा बावजुद इसके जिले में सुबह से रात तक डीजे बजने का सिलसिला जारी है।

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कानफोडू डीजे की आवाज से सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन भी नियमों की पालना नही करवा पाया। पत्रिका की खबर प्रकाशित होने के बाद मंगलवार देर शाम जिला प्रशासन व नगर परिषद ने लिखित आदेश जारी कर रात 10 बजे बाद डीजे साउण्ड बजाने पर रोक लगा दी।

इस आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी इलाके के पुलिस थाना प्रभारियों को दी है। रात साढे 10 बजे के बाद धार्मिक कार्यक्रमों में तेज आवाज से डीजे बजने की शिकायत पर पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।उसके बाद प्रसाशन चेता और डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगा दिया

Published on:
20 Feb 2018 08:27 pm