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Kingfisher के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेंगे 312 करोड़ रुपये, आ गया फैसला

Kingfisher ED News: ईडी ने किंगफिशर के पूर्व स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ती के 311 करोड़ रुपये अलग रख दिये हैं। वर्षों के अदालती संघर्ष के बाद यह निर्णय हुआ है।
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Dec 19, 2025
Kingfisher ED News
किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों को क्षतिपूर्ती का पैसा मिलेगा।

Kingfisher ED News: बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ के लिए गुड न्यूज है। ईडी ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (KAL) के पूर्व कर्मचारियों के लिए 311.67 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी है। यह राशि क्षतिपूर्ती के रूप में किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी। कई वर्षों तक चले अदालती संघर्ष के बाद यह फैसला हुआ है। यह क्षतिपूर्ति 12 दिसंबर 2025 को चेन्नई स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)-I के रिकवरी ऑफिसर के आदेश के बाद आई है। इस आदेश में उन धनराशियों को जारी करने का निर्देश दिया गया था, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क किये गए शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुई थीं।

जांच में क्या आया सामने?

ईडी ने अपने बयान में कहा, 'जांच में यह सामने आया है कि किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए कर्ज का बड़ा हिस्सा अन्य बैंकों और उधारदाताओं के कर्ज को चुकाने, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा डिस्काउंट किए गए डॉक्यूमेंटरी बिलों के निपटान और विमान लीज किराये व विमान पुर्जों की खरीद के नाम पर बड़ी रकम विदेश भेजने में लगाया गया था।'

विजय माल्या और किंगफिशर के कितने एसेट्स किये गए कुर्क?

बयान में आगे कहा गया, 'जांच के दौरान ED ने विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और उससे जुड़ी संस्थाओं की 5,042 करोड़ रुपये की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को PMLA की धारा 5(1) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत 1,694.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया।'

एसबीआई को लौटाए 14,132 करोड़ के एसेट्स

ED ने बताया कि उसने PMLA की धारा 8(8) के तहत SBI को 14,132 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां लौटाई हैं, जिससे एक ऐसा एसेट पूल बना, जिसने मौजूदा क्षतिपूर्ति को संभव बनाया है। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने SBI सहित सभी हितधारकों के साथ समन्वय किया, ताकि लंबे समय से लंबित कर्मचारियों के बकाया का निपटान हो सके। इसके तहत SBI ने DRT का रुख किया और सुरक्षित लेनदारों के दावों पर कर्मचारियों के बकाया को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को 311.67 करोड़ रुपये वितरित करने का निर्देश दिया है।

Updated on:
19 Dec 2025 11:34 am
Published on:
19 Dec 2025 11:34 am