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Tax Free Income: ये 5 तरह की आय हैं इनकम टैक्स फ्री, जानिए किन Saving Schemes से कमाई पर नहीं लगता कर

Tax Free Income Sources: भारत में कुछ तरह की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। भारत में इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ कमाई टैक्स के दायरे से बाहर रहती है। इन नियमों से टैक्सपेयर्स को कानूनी तौर पर ज्यादा बचत करने में मदद मिलती है।

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Jun 13, 2026
tax free income sources in india
Income tax Act के तहत कुछ स्त्रोतों से की गई कमाई पर टैक्स नहीं लगता। (PC: AI)

ITR Filing 2026: भारत में लोग टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कुछ आय के स्रोत ऐसे भी हैं जो पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कई धाराएं हैं जो कुछ खास तरह की कमाई को पूरी तरह टैक्स फ्री रखती हैं। अगर आप इन्हें समझ लें तो कानूनी तरीके से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं।

खेती से मिलने वाली इनकम पर टैक्स छूट

भारत की जमीन पर की गई खेती से मिलने वाली आय पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) के तहत छूट मिलती है। इसके साथ ही खेती की जमीन से मिलने वाला किराया भी टैक्स रहित होता है। लेकिन भारत के बाहर की जमीन पर होने वाली खेती से प्राप्त इनकम पर टैक्स लगता है।

वसीयत से मिली संपत्ति

परिवार के करीबी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, शादी के मौके पर मिली राशि, वसीयत से मिली संपत्ति और डोनर की मृत्यु के बाद मिली रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके साथ ही गैर-रिश्तेदारों से मिले उपहार पर साल में 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है। यदि यह राशि 50 हजार से ज्यादा होती है तो पूरी राशि पर टैक्स लगता है।

स्कॉलरशिप से मिलने वाली टैक्स छूट

इनकम टैक्स की धारा 10(16) के तहत पढ़ाई के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। यह छूट सरकार शैक्षणिक संस्था या किसी निजी संगठन सभी की ओर से मिली स्कॉलरशिप पर लागू होती है।

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली टैक्स छूट

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली पूरी ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है। वहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को धारा 10(10) के तहत 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर छूट मिल सकती है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाला लीव एनकैशमेंट पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट सरकार द्वारा तय सीमा और कुछ शर्तों के अनुसार होती है।

पार्टनरशिप फर्म के मुनाफे पर छूट

धारा 10(2A) के तहत किसी पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) में भागीदार व्यक्ति के मुनाफे का हिस्सा टैक्स फ्री होता है। इससे डबल टैक्सेशन से बचाव होता है क्योंकि फर्म खुद अपनी इनकम पर टैक्स देती है।

बचत योजनाओं पर टैक्स छूट

PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे से बाहर होता है। इसके साथ ही NRE खाते पर मिला ब्याज भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स फ्री होता है। सरकारी कर्मचारियों के PF अकाउंट की राशि टैक्स फ्री होती है। वहीं, निजी कर्मचारियों के मामले में पांच साल की सेवा पूरी करने पर PF निकासी आम तौर पर टैक्स फ्री होती है। धारा 10(10D) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की मोच्योरिटी राशि भी तय शर्तों के साथ टैक्स फ्री हो सकती है।

Updated on:
14 Jun 2026 09:49 am
Published on:
13 Jun 2026 04:53 pm