SC ने दिल्ली गैंगरेप के दाषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया मामले में हुई जांच में कोई खामी न नहीं है और आगे की कार्यवाही दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में होगी
नई दिल्ली। निर्भया मामले ( Nirbhaya case ) के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप के दाषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में हुई जांच में कोई खामी न नहीं है और आगे की कार्यवाही दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House court ) में की जाएगी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही निर्भया की मां आशा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
निर्भया की मांग ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं कोर्ट के फैसे से खुश हूं।
आपको बता दे सुनवाई महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि निचली अदालत कोई कठोर आदेश पारित कर सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि कोर्ट आदेश देने के लिए कानूनी उपायों के खत्म होने की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है।
दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
गौरतलब है कि 2012 दिल्ली गैंगरेप के दोषी अक्षय कुमार सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोषी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करना चाहता है और इसे दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय चाहता है।