गाजीपुर

एक लाख के इनामी बदमाश शंकर पांडे की संपत्ति होगी कुर्क! गाजीपुर पुलिस ने कराई मुनादी, चलाता है ‘कटरा गैंग’

Ghazipur Crime News: कटरा गैंग के सरगना और एक लाख के इनामी शंकर पांडे के घर गाजीपुर पुलिस ने मुनादी कराई है। शंकर के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं...
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Updated: 22 Jul 2026, 3:20 PM IST
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Ghazipur News:गाजीपुर के चर्चित सचिन चौरसिया अपहरण कांड में फरार चल रहे एक लाख रुपए के इनामी और कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर शंकर पांडे के गौशाबाद स्थित आवास पर मुनादी कराई और निर्धारित समय के भीतर अदालत में पेश होने की चेतावनी दी। पुलिस के मुताबिक, यदि आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।

कोर्ट के आदेश पर मुनादी

पुलिस के मुताबिक, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के आदेश के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर लाउडस्पीकर के माध्यम से न्यायालय का आदेश पढ़कर सुनाया और स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी दी। मुनादी के दौरान कहा गया कि यदि आरोपी यदि न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, यह कार्रवाई 5 सितंबर 2024 को हुए चर्चित व्यापारी सचिन चौरसिया अपहरण और मारपीट मामले में की जा रही है। आरोप है कि शंकर पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सचिन चौरसिया का स्कॉर्पियो से अपहरण किया था और पीड़ित के साथ मारपीट भी की थी। इस मामले में थाने में पहले से मुकदमा दर्ज है। लगातार अदालत में पेश न होने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है।

होटल कारोबारी की हत्या में भी है वांछित

विशेष लोक अभियोजक अखिलेश सिंह के मुताबिक, इस मामले में हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक लाख रुपए के इनामी कमलेश बिंद का नाम भी सामने आया था। वहीं, शंकर पांडे के खिलाफ वर्ष 2020 के सकलेनाबाद हत्याकांड में भी गैर-जमानती वारंट जारी है। इसके अलावा वह चर्चित होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी है, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस ने उसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।

पुलिस के मुताबिक, शंकर पांडे की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। न्यायालय के आदेश के बाद अब कानूनी कार्रवाई अगले चरण में पहुंच गई है। यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता या आत्मसमर्पण नहीं करता है तो कानून के प्रावधानों के तहत उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

Updated on:
22 Jul 2026, 3:20 PM IST
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