जगदलपुर

पटवारी की मिलीभगत से पैतृक जमीन पर फर्जीवाड़ा! मूल खातेदारों की भूमि को टुकड़ों में बांटकर बेच दी

CG News: बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व पटवारी रामू कश्यप ने नेमीचंद सोनी और जाहिद खान के साथ मिलकर मूल खातेदारों की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर टुकड़ों में बेच दिया।

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पटवारी की शह पर जमीन का किया फर्जीवाड़ा (Photo source- Patrika)

CG News: भानपुरी तहसील के ग्राम करोन्दोला में पैतृक भूमि को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि पूर्व हल्का पटवारी रामू कश्यप ने नेमीचंद सोनी और परिवार के सदस्य जाहिद खान के साथ मिलकर मूल खातेदारों की जमीन को कूट रचना कर नया खसरा नंबर तैयार किया और इसे कई टुकड़ों में बेच डाला। लेकिन इसी बीच जाहिद खान ने अन्य परिजनों को हिस्सा न मिलने देने की नीयत से कोंडागांव निवासी नेमीचंद सोनी और पटवारी रामू कश्यप से सांठगांठ कर ली।

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CG News: विभाजित कर कई खरीदारों को बेच दिया

पटवारी ने खसरा नम्बर 153/1 से लगभग 63 हजार वर्गफुट (लगभग डेढ़ एकड़) जमीन गायब कर नया खसरा तैयार किया। इसके बाद नेमीचंद ने अपने नौकर शिवलाल बैद के पुत्र मनचीत बैद के नाम फर्जी नामांतरण कराया और जमीन को 12-15 हिस्सों में विभाजित कर कई खरीदारों को बेच दिया। इतना ही नहीं, नेमीचंद ने उसी भूमि में से 0.3700 हेक्टेयर जमीन का बिना पंजीयन अपने नाम करा लिया, लेकिन फर्जी नामांतरण और बिना पंजीयन के चलते न्यायालय तहसील ने नामांतरण खारिज कर दिया।

कलेक्टर से शिकायत

वारिसानों को जब तहसील स्तर पर जांच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि खसरे से बड़ी मात्रा में भूमि गायब कर दी गई है, तब उन्होंने पूरे मामले की शिकायत भानपुरी थाना और कलेक्टर बस्तर से की। कलेक्टर ने आवेदन पर भानपुरी तहसील को जांच के आदेश दिए, लेकिन भानपुरी थाना प्रभारी केवल कागजात ही मांगते रहे और अब तक किसी भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, थाना भानपुरी ने मामले को न तो गंभीरता से लिया और न ही विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया।

पीड़ित परिवार ने सुनाई आपबीती

CG News: पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने धोखाधड़ी और कूट रचना से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए, इसके बावजूद पुलिस और राजस्व विभाग दोनों स्तर पर चुप्पी साधे हुए हैं। मूल खातेदारों ने जब बंटवारे के लिए तहसील और कमिश्नर कोर्ट में आवेदन दिया, तभी यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। खसरा नंबर 153/1 रकबा 2.1600 हेक्टेयर को लेकर कमिश्नर कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन का बंटवारा पुत्र जाहिद खान के साथ-साथ अन्य वारिसान सहेदुन बेगम, खतीजा बेगम, शाहिदा बेगम, मोहम्मद रमजान और खातून उर्फ साधना के बीच समान रूप से किया जाए।

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Updated on:
08 Oct 2025 11:00 am
Published on:
08 Oct 2025 10:57 am
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