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2007 भर्ती फर्जीवाड़ा केस में न्यायालय सख्त, सहायक संचालक व 5 शिक्षाकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानें मामला

CG News: जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। 2007 में हुई इस भर्ती में शिक्षाकर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधि, अधिकारी भी राडार में है। शिक्षाकर्मी फर्जीवाड़ा में 100 से अधिक आरोपी है।

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फर्जीवाड़ा (photo-patrika)

फर्जीवाड़ा (photo-patrika)

CG News: जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। 2007 में हुई इस भर्ती में शिक्षाकर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधि, अधिकारी भी राडार में है। शिक्षाकर्मी फर्जीवाड़ा में 100 से अधिक आरोपी है।

लंबे समय बाद इस ओर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई है। फिर भी पुलिस की पहुंच से आरोपी अभी भी कोसों दूर नजर आ रहे। ऐसा इसलिए, क्योंकि अनेक आरोपी जेल जाने से बचने के लिए पहले ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा रहे। न्यायालय भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर रही है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी ने एक सहायक संचालक, 5 शिक्षाकर्मियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज की है।

सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णकुमार साहू ने बताया कि भर्ती के समय तत्कालीन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शिवकुमार सोनी छानबीन समिति के सदस्य थे। वर्तमान में ये महिला एवं बाल विकास विभाग इंद्रावती भवन नवा रायपुर में सहायक संचालक के पद पर हैं। इन्होंने भी न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।

इनके अलावा आरोपी शिक्षाकर्मी पीतांबर लाल, लैलम सिंह ध्रुव, ईश्वरी निर्मलकर, हेमंत कुमार साहू, विद्या साहू ने भी अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। बचाव पक्ष के वकील ने जमानत देने अपनी दलील पेश की। वहीं प्रार्थी कृष्णकुमार साहू ने कोर्ट में उपस्थित होकर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने आग्रह किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उक्त सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।