जगदलपुर

CG News: रेलवे का अलर्ट अभियान! ट्रेन से पटाखे ले जाने वाले हो जाएं सावधान, मिलेगी तीन साल की कैद

CG News: रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर विशेष अभियान शुरू किया है। ट्रेन में पटाखे ले जाना दंडनीय अपराध है, धारा 182 के तहत हो सकती है तीन साल की सजा।

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रेलवे चला रहा विशेष अभियान (Photo source- Patrika)

CG News: ऐसे लोग जो ट्रेन के माध्यम से पटाखा लाने या ले जाने की सोच रहे हैं। वे सावधान हो जाएं। क्योंकि जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, ट्रेनों में पटाखों को ले जाने से रोकने के लिए वाल्टेयर डिवीजन ने अपनी मशीनरी तैयार कर ली है। क्योंकि ट्रेन के सफर में ज्वलनशील सामान ले जाना सत मना है।

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CG News: सुरक्षा विभाग द्वारा उठाए गए नए कदम

ऐसे में आगामी दीवाली के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में ज्वलनशील सामान ले जाने पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष दस्ते का गठन किया गया है। ट्रेन यात्रियों और रेल उपयोगकर्ताओं को पटाखे और विस्फोटक उपकरण ले जाने के खतरों से अवगत कराने के लिए वाल्टेयर डिवीजन के सुरक्षा विभाग द्वारा कदम उठाए गए हैं। गहन अभियान चलाने के लिए नागरिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

…तो 182 में दर्ज करा सकते हैं शिकायत

रेलवे वरिष्ठ मंडल वाणिजय प्रबंधक एके त्रिपाठी ने कहा कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाती रही है कि वे सावधान रहें और ट्रेनों में यात्रा करते समय अपने सह-यात्रियों को ज्वलनशील वस्तुएं न ले जाने दें।

CG News: यदि कोई यात्री ज्वलनशील सामान ले जाते हुए देखा जाता है, तो सह-यात्रियों से अनुरोध है कि वे टीटीई, कोच अटेंडेंट, ट्रेन के गार्ड, स्टेशन प्रबंधकों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मियों जैसे ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें।

यात्रियों और रेलवे की संपत्ति को खतरे से बचाएं। कोई भी रेलवे हेल्प लाइन 182 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। डिवीजन ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने से बचने और सुरक्षित यात्रा करने के लिए लगातार घोषणाओं के माध्यम से जनता को सतर्क कर रहा है।

यह है नियम

CG News: रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, तेजाब, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध है और अपराधी को 3 साल तक की कैद हो सकती है।

Updated on:
14 Oct 2025 10:38 am
Published on:
14 Oct 2025 10:36 am
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