जयपुर

Rajasthan News : किसानों की बल्ले-बल्ले, कृषि-अकृषि ऋणों के ब्याज पर मिलेगा भारी अनुदान, आदेश जारी

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू कर दी है। प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर 7 प्रतिशत एवं अकृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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Rajasthan Farmers Happy Agricultural and Non-Agricultural Loans Interest get Huge Subsidy Order Issued

Rajasthan News : राजस्थानसरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में यह पहली बार होगा जब दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने पर दिया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने दी।

योजना प्राथमिकता से लागू

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की थी। जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने पूर्व में कृषि ऋण लिया था और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं। ऐसे किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।

मंत्री गौतम कुमार दक ने दी जानकारी

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि यह योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित कृषि एवं अकृषि ऋणों के समय पर चुकारा करने पर लागू होगी। यदि कोई किसान केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष कृषि ऋण लेता है। साथ ही वह उसका नियमित चुकारा करता है तो उसे 7 प्रतिशत ब्याज का अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे मात्र 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

ब्याज अनुदान के लिए कुल 39.75 करोड़ रुपए का प्रावधान

गौतम कुमार दक ने बताया कि इस बार ब्याज अनुदान के लिए कुल 39.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के लागू होने से किसान आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। जिससे किसानों की आय में बढोतरी होगी। इसके साथ ही सहकारी बैंक अधिक किसानों को कृषि एवं अकृषि ऋण मुहैया करा पाएंगे।

इतना होगा फायदा

कृषि ऋण : - यदि किसान इस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना (कृषि ऋण) के अन्तर्गत 10 लाख रुपए का ऋण लेता है। वह अपनी किश्तें नियमित चुकाता है तो उसे इस वर्ष 7 प्रतिशत की दर से राशि 68231 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 107220 रुपए के बजाय 4 प्रतिशत की दर से मात्र 38989 रुपए ही ब्याज देना होगा।

अकृषि ऋण :- इसी प्रकार यदि किसान खेत पर आवास योजना (अकृषि ऋण) के अन्तर्गत 50 लाख रुपए का ऋण लेता है। वह अपनी सभी किश्तें समय पर चुकाता है तो उसे इस वर्ष 5 प्रतिशत की दर से राशि 246108 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 418385 रुपए के बजाय 3.50 प्रतिशत की दर से मात्र 172277 रुपए का ही ब्याज देना होगा।

इन उद्देश्यों के लिए ले सकते हैं कृषि ऋण

नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करना, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज का निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लान्ट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैलगाडी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जेट्रोफा प्लाण्टेशन, मधुमक्खी पालन तथा सहकार किसान कल्याण योजना अन्तर्गत अन्य सभी उद्देश्य।

इन उद्देश्यों के लिए ले सकते हैं अकृषि ऋण

अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी ऋण एवं खेत पर आवास निर्माण आदि।

Updated on:
08 Nov 2024 06:06 pm
Published on:
08 Nov 2024 06:06 pm