
RTE Admission: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश से वंचित बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई प्रवेश का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो गया है। जिला शिक्षा विभाग ने तृतीय चरण की समय-सारिणी जारी कर दी है। पात्र अभिभावक 5 अगस्त 2026 तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह इस सत्र में प्रवेश का अंतिम अवसर होगा।
जिला शिक्षा विभाग के अनुसार, जिन अभिभावकों के बच्चे अब तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सके हैं, वे 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी अवधि में पहले से किए गए आवेदनों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि या जानकारी में संशोधन की आवश्यकता है, तो उसे भी ऑनलाइन ठीक किया जा सकेगा।
विभाग ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभिभावकों को आरटीई पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद 25 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक नोडल प्राचार्य सभी आवेदनों के साथ जमा किए गए दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण एवं सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद पात्र और अपात्र आवेदनों की जानकारी आरटीई पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
आरटीई अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। तीसरे चरण के माध्यम से उन बच्चों को एक और अवसर मिलेगा, जो पहले और दूसरे चरण में किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाए थे।
जिला शिक्षा विभाग ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 5 अगस्त 2026 से पहले आरटीई पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही आवेदन में दर्ज सभी जानकारी और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें, ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग का कहना है कि तीसरा चरण इस शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश का अंतिम अवसर है, इसलिए पात्र अभिभावक इसका लाभ अवश्य उठाएं।