Licence Cancelled: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए औषधि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
Medical Store Licenses Suspended: औषधि विभाग के औषधि निरीक्षकों द्वारा कोरबा जिला स्थित मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रीप्सन के प्रतिबंधित नशीली दवाओं औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए औचक निरीक्षण की कार्यवाही किया जा रहा है।
इसी क्रम में विगत दिनो हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स, बालको स्थित मिश्रा मेडिकल स्टोर्स, ओम सांई मेडिकल गोढ़ी, भैसमा स्थित मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल स्टोर्स, प्रिशा मेडिकल ढेलवाडीह, सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स एवं छुरी स्थित मारूति मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई थी।
जांच के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त फर्मो में से हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स एवं सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स के द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण तीनो फर्मों का लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। अन्य फर्मो के जवाब प्राप्ति उपरांत अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों को बिना प्रिस्क्रीप्सन के बिक्री किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिंबंधित है। कोरबा जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिकल स्टोर्स के नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण के लिए आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्व तरिकों से कार्यवाही की जायेगी।
निरीक्षण के दौरान जांच के लिए कोसबाडी, मड़वारानी एवं ढेलवाडीह कटघोरा स्थित मेडिकल स्टोर्स से औषधि नमूनों का संकलन किया गया, जिसे परीक्षण के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया हैं। उक्त औषधि नमूनों की जांच परिणाम उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग के औषधि निरीक्षक उपस्थित थे।
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