कोटा

चेक काटने से पहले पढ़ ले यह खबर वरना हो सकती है जेल

कोटा. अगर आप भी चेक से लेन देन करते हैं तो ध्यान रखें यह खास बात वरना आपको हो सकती है जेल साथ में जुर्माना भी ... जानने के लिए पढि़ए पूरी खबर...

2 min read
Oct 06, 2017
jurmana

अगर आप चेक से लेन देन करते हैं तो चेक काटने से पहले अपने खाते का बैंलेंस देख ले कि खाते में उतना बैलेंस है या नहीं। बैलेंस से अधिक राशि के चेक काटने पर कोटा में चेक अनादरण के मामले में एनआई क्रम तीन अदालत ने एक फर्म के प्रोपराइटर को 6 माह साधारण कारावास व 60.20 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रीयल एरिया रोड नम्बर 4 स्थित मैसर्स शिवकांत एण्ड ब्रदर्स के भागीदार वीरेन्द्र कुमार ने इंद्र विहार स्थित मैसर्स जैन स्ट्रक्चरल्स के प्रोपराइटर सुरेश जैन के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया था। जिसमें कहा था कि जैन ने अपने व्यवसाय की आवश्यकता के लिए उनकी फर्म से वर्ष 2013 में लोहे का सामान ऐंगल, चैनल व प्लेट समेत काफी माल उधार लिया था।

उधार लिए माल की अदायगी के लिए उन्होंने बिलों की राशि के अनुसार मई 2013 में 24 लाख 42 हजार 659 रुपए के दो, जुलाई 2013 में 14 लाख 22 हजार 284 रुपए के तीन और अगस्त 2013 में 3 लाख 97 हजार 256 रुपए का एक चेक दिया। इस तरह कुल 42 लाख 62 हजार 199 रुपए के 6 चेक दिए। जिन्हें उन्होंने बैंक में पेश किया तो वहां जैन के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से सभी चेक अनादरित हो गए।

परिवादी के अधिवक्ता वनित गुप्ता ने बताया कि एनआई क्रम तीन अदालत की न्यायिक अधिकारी अंकिता चंद्रावत ने सुरेश जैन को चेक अनादरण का दोषी पाए जाने पर तीन मामलों में कुल 6 माह साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही उन पर 60.20 लाख रुपए प्रतिकर भी लगाया है। प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Published on:
06 Oct 2017 08:48 pm
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