कोटा

घर हथियाने के लिए 3 साल पहले चाकू मारकर की थी चाचा की बेरहमी से हत्या, अदालत ने सुनाई सजा

कोटा. नयापुरा थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले चाकू मारकर चाचा की हत्या करने के आरोपित को अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई।

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Nov 09, 2017
हत्यारा भतीजा

नयापुरा थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले चाकू मारकर चाचा की हत्या करने के आरोपित को अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा व 41 हजार 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

नयापुरा निवासी कमला बाई ने 26 मई 2014 को थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा था कि वह अपने छोटे बेटे महेन्द्र सिंह के साथ नयापुरा में रहती है। बड़े लड़के गोपाल का पुत्र विजय सिंह उर्फ मोनू बापू कॉलोनी कुन्हाड़ी में रहता है। वह जबरन उनके मकान पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए रोजाना उनके घर आकर अपशब्द कहता और झगड़ा करता है।

26 मई की रात को भी जब वह और महेन्द्र सिंह घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी विजय आया और झगड़ा करने लगा। उसे समझाने के बाद जब वे दोनों वापस अपने घर जाने लगे तो विजय ने चाकू से पहले महेन्द्र पर वार किया। जिसे बचाने के लिए वह आगे आई तो उस पर भी वार कर दिया। इसके बाद वह वहां से भाग गया। हमले में दोनों गम्भीर घायल हो गए। दोनों को मोहल्ले के लोग एमबीएस अस्पताल लेकर गए। जहां जांच के बाद डॉक्टर ने महेन्द्र को मृत घोषित कर दिया था।

महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित विजय सिंह के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया था।
अपर लोक अभियोजक रितेष मेवाड़ा ने बताया कि पुलिस ने आरोपित को 19 जून को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। हत्या का दोषी पाए जाने पर एडीजे क्रम एक न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार त्रिपाठी ने हत्यारे विजय सिंह को उम्र कैद की सजा से दंडित किया। साथ ही उस पर 41 हजार 500 रुपए जुर्माना भी किया है।

Published on:
09 Nov 2017 10:00 pm