Azam Khan Latest News: आजम खान के खिलाफ कुल 111 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 70 मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। उन पर यातायात बाधित करने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है।
Azam Khan Latest News: मोहम्मद आजम खान मंगलवार दोपहर सीतापुर जेल से रिहा हो गए। लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद यह उनकी दूसरी रिहाई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक माने जाने वाले खान ने कई सालों तक पार्टी में अहम भूमिका निभाई है।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन पर भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज होने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें शुरू हुईं। जिसके बाद कई और मामले दर्ज हुए। तब से उनके खिलाफ लगातार मामले बढ़ते गए। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर भी कई आरोप लगे।
मंगलवार को खान को सभी 79 आपराधिक मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। रामपुर सदर से 10 बार के विधायक खान को रामपुर की अलग-अलग अदालतों के साथ-साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी उच्च अदालतों से भी अलग-अलग समय पर जमानत मिली।
सीतापुर जेल के अधीक्षक सुरेश सिंह का कहना है, "सभी मामलों में रिहाई का आदेश मिलने के बाद ही आजम खान को रिहा किया गया।" जिस आखिरी मामले में उन्हें जमानत मिली, वह 2020 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और उससे जुड़े अपराधों के आरोप में दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ कुल 111 मामले हैं, जिनमें से 5 मामले रामपुर के बाहर दर्ज हैं। लखनऊ और फिरोजाबाद में एक-एक और मुरादाबाद में 3। इनमें से 81 से ज्यादा मामले 2017 में राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद दर्ज किए गए। इनमें से लगभग 70 मामले 2019 में और 6 मामले 2020 में दर्ज किए गए। इन मामलों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, तोड़फोड़, जबरन घुसपैठ, भड़काऊ भाषण और आपराधिक धमकी जैसे कई आरोप शामिल हैं।
कई मामले खास तौर पर इस आरोप से जुड़े हैं कि खान और उनके साथियों ने रामपुर के डोंगरपुर इलाके में जमीन हड़पने की कोशिश की। अधिकारियों का दावा है कि इस जमीन पर बने घरों को अवैध कब्जे के आधार पर तोड़ा गया और बाद में इस संपत्ति का इस्तेमाल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए किया गया, जिसकी स्थापना खान ने की थी। वही इसके चांसलर भी हैं।
2022 में, रामपुर पुलिस ने खान और उसके साथियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। आरोप था कि विश्वविद्यालय परिसर में सफाई मशीनें दबी हुई मिलीं। बताया जाता है कि रामपुर नगर पालिका द्वारा खरीदी गई ये मशीनें परिसर में अलग-अलग हिस्सों में बिखेरकर दफना दी गई थीं। पुलिस का दावा है कि उन्हें यह जानकारी एक दूसरे मामले में आरोपी से पूछताछ के दौरान मिली और बाद में परिसर से मशीनें बरामद की गईं।
यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, आजम खान 6 मामलों में दोषी पाया गया है - पांच रामपुर में और एक मुरादाबाद में। इन सभी मामलों में उसे जमानत मिल गई है। 2008 के एक मामले को छोड़कर, बाकी सभी मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। इन मामलों में आरोप घर में घुसने, तोड़फोड़, नफरत फैलाने वाले भाषण और यातायात बाधित करने जैसे हैं। हालांकि आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं लेकिन उनके खिलाफ दर्ज हुए प्रकरणों की जांच जारी है।