महासमुंद

CG News: आबकारी अधिकारी निलंबित, ओवररेट पर दुकानों में बेची जा रही थी शराब, जानें पूरा मामला…

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जयसवाल को निलंबित कर दिया गया है।

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CG News: महासमुंद की शराब दुकानों में ज्यादा कीमत पर शराब बेचने के मामले में जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। दो दिन पहले आबकारी की राज्य स्तरीय टीम ने 8 शराब दुकानों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण दौरान विदेशी कम्पोजिट शराब दुकान तुमगांव और विदेशी शराब दुकान झलप में अधिक दर पर मदिरा विक्रय होना पाया गया।

मदिरा दुकान झलप और देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमगांव में कर्मचारी यूनिफार्म आईडी कार्ड के बिना मदिरा दुकान संचालन करते पाए गए। (Excise Department Officer Suspended) जांच में समस्त मदिरा दुकानों में साफ-सफाई का अभाव और संलग्न अहाता परिसर नियमानुसार संचालित नहीं होना पाया गया।

साथ ही समीक्षा में देशी-विदेशी मदिरा की खपत की अपेक्षा अनुरूप वृद्धि परिलक्षित नहीं है। शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासीनता को लेकर मोहित कुमार जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है।

CG News: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होकर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। निलंबन अवधि में जायसवाल का मुख्यालय, कार्यालय आबकारी आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर होगा।

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Updated on:
04 Oct 2024 01:54 pm
Published on:
04 Oct 2024 01:53 pm
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