शिक्षक ध्रुव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 के तहत शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तखतपुर नियत किया गया है।