बच्चों की स्कूलों में प्रवेश के लिए जल्दी बनवा लें आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाओं और सीएससी केंद्रों पर बनाया जाता है आधार
मेरठ. अगर आप अपने बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराया चाहते हैं तो इससे पहले अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लें। वरना बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हो पाएगा। दरअसल, छोटे बच्चों को पहली बार स्कूल में दाखिला कराने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, उसे लगने वाले टीकों का कार्ड और बच्चे के आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत पड़ती है। इसके बिना आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करा सकते हैं। लिहाजा, अगर आप अपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो जल्दी आवेदन कर दें, क्योंकि आधार कार्ड बनने में कम से कम 15 दिन लग जाता है। अगर आपने देर कर दिया तो आपके बच्चे स्कूल में दाखिले से वंचित रह सकते हैं।
स्कूलों (School) में बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड (Aadhar Card) बनवाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है। इससे सर्दी में भी अभिभावकों के पसीने छूट रहे हैं। शहर और कैंट (Meerut Cantt) स्थित मेन पोस्ट ऑफिस (Post Office) में बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइन लग रही है।
एडमिशन की प्रक्रिया शुरू
दरअसल, मेरठ जिले के कई स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड भी जमा किए जा रहे हैं। ऐसे जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके अभिभावक पोस्ट आफिस, बैंक (Bank) शाखाओं और सीएससी केंद्रों पर आधार कार्ड बनवाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। मेरठ के कैंट और घंटाघर स्थित सिर्फ डाकघर में ही रोजाना 100 से अधिक लोगों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं।
माता या पिता का आधार कार्ड साथ लाएं
कैंट के मुख्य डाकघर स्थित आधार कार्ड सेवा केंद्र के प्रभारी मोहम्मद हारिश अंसारी का कहना है कि पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए क्षेत्रीय पार्षद का लेटर होना आवश्यक है। इससे कम उम्र के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण-पत्र के साथ माता या पिता का आधार कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रोजाना 100 से अधिक लोगों का कार्य किया जा रहा है।
बच्चे के आधार कार्ड के लिए जरूरी कागजात
- 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र के साथ ही माता या पिता में से एक का आधार कार्ड लाना जरूरी है।
- 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों का आधार बनवाने के लिए स्कूल का लेटर हेड और ग्राम प्रधान या सभासद का पत्र लाना जरूरी होता है।