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Mamata Banerjee को फिर लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट का आदेश, ऋतब्रत बनर्जी बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मामले में फैसला सुनाते हुए बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी नियुक्ति पर फिलहाल कोई स्टे लगाने से इनकार कर दिया है।

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Jun 11, 2026
another setback for Mamata Banerjee
TMC: हाईकोर्ट का आदेश, ऋतब्रत बनर्जी बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष(फोटो-IANS)

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। कोर्ट के इस रुख का मतलब है कि फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे।

क्या है पूरा विवाद?

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक खींचतान जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस ने हाल ही में ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी थी। ऋतब्रत बनर्जी कभी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन चुनावी हार के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया था। उनके साथ 58 अन्य विधायक भी चले गए थे। जिसके समर्थन से वो नेता प्रतिपक्ष बन पाएं।

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Updated on:
11 Jun 2026 05:46 pm
Published on:
11 Jun 2026 05:25 pm