पाली

Pali Crime: कलयुगी पिता ने किया नाबालिग बेटी से रेप का प्रयास, चीखने पर मां दौड़ी, दोनों को किया घायल

Pali News: पाली में पिता पर नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती के प्रयास का आरोप, विरोध करने पर मां-बेटी पर हमला कर दोनों को घायल कर दिया गया।

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Mar 28, 2026
प्रतीकात्मक तस्वीर

पाली। जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर आरोपी ने बेटी और पत्नी पर हमला कर दिया। दोनों घायल हैं और अस्पताल में उनका उपचार जारी है।

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दोनों की हालत गंभीर

तखतगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली अस्पताल में भर्ती महिला ने बताया कि उसके पति ने उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। घटना के समय बेटी ने विरोध किया और शोर मचाया, जिससे उसकी नींद खुल गई। जब उसने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर मां और बेटी दोनों पर कूट से हमला कर दिया। हमले में मां और बेटी दोनों घायल हो गईं। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पाली के बांगड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। दोनों का उपचार वहीं चल रहा है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है।

आरोपी पिता भी घायल

घटना के बाद आरोपी पिता छत से कूद गया, जिससे वह भी घायल हो गया। पुलिस ने उसे भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में आक्रोश का माहौल है। देर शाम तक इस मामले में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था, हालांकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

वहीं दूसरी ओर पाली जिले में ही पोक्सो न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा जुनेजा ने शनिवार को नाबालिग बालिका से जुड़े एक अन्य गंभीर मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार, पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 जुलाई 2025 को उनकी बेटी चॉकलेट लेने के लिए घर से दुकान गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

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जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसके माता-पिता और अन्य गवाहों के बयान तथा मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं।

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