पाली

LPG Crisis: एक्शन मोड में कलक्टर, गैस एजेंसियों पर पहुंची स्पेशल टीम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 18 सिलेंडर जब्त, दी चेतावनी

LPG Shortage: प्रशासन ने गैस एजेंसियों, गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सघन जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और अवैध जमाखोरी पर कार्रवाई करते हुए कई सिलेंडर जब्त किए गए।

less than 1 minute read
Mar 14, 2026
LPG Crisis, LPG Crisis in Rajasthan, LPG Crisis in Pali, LPG Crisis News, LPG Crisis Latest News, LPG Crisis Update News, LPG Shortage, LPG Shortage in Pali, LPG Shortage in Rajasthan, LPG Shortage Latest News, LPG Shortage Update News, LPG, LPG Latest News, LPG Update News
भौतिक निरीक्षण करती टीम। फोटो- पत्रिका

पाली। जिला कलक्टर एलएन मंत्री के निर्देशन में गठित विशेष जांच दल ने पाली शहर एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गैस एजेंसियों, गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन भौतिक निरीक्षण किया। टीम में एडीएम (सीलिंग) ओमप्रभा, उप पुलिस अधीक्षक जयसिंह तंवर, उप जिला कलक्टर विमलेंद्र राणावत और जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पंवार शामिल रहे।

जांच दल ने पाली स्थित मैसर्स लक्ष्मी इंडेन गैस के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। एजेंसी धारक को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं को नियमित होम डिलीवरी सुनिश्चित करें, बुकिंग के अनुसार आपूर्ति करें और निर्धारित दर से अधिक राशि न वसूलें। इसके साथ पणिहारी चौराहा स्थित श्रीनाथ रेस्टोरेंट और नया बस स्टैंड स्थित केसर रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। प्रतिष्ठान मालिकों को चेतावनी दी कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करें और व्यावसायिक सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी से बचें।

जिले भर में बड़ी कार्रवाई

जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों ने कुल 11 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। रानी एवं सुमेरपुर उपखंड में 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान 5 घरेलू गैस सिलेंडर और 13 व्यावसायिक सिलेंडर मय भट्टी जब्त किए।

यह वीडियो भी देखें

प्लांट से आपूर्ति निरंतर जारी

जिला रसद विभाग के अनुसार जिले में प्रतिदिन औसतन 7000 सिलेंडरों की मांग रहती है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 13,000 सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्लांट से आपूर्ति निरंतर जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रिफिलिंग, कालाबाजारी या ऊंचे दामों पर विक्रय पाए जाने पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Published on:
14 Mar 2026 03:05 pm