
Khan Sir Case: पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। तब तक उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक या कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा बनी रहेगी। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना के जांच अधिकारी (IO) ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की। अब इस मामले में 30 जून को सुनवाई होगी।
शुक्रवार को जांच अधिकारी ने कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करते हुए पूरी तरह से अपडेटेड केस डायरी पेश की। पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने अधूरी डायरी पेश की थी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। डायरी पेश किए जाने के बाद, खान सर के वकीलों ने कोर्ट से तुरंत अंतिम बहस कराने का आग्रह किया। हालांकि, रोशन आनंद के वकीलों ने इसका विरोध किया और अपडेटेड केस डायरी का अध्ययन करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। अनुरोध स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने डायरी की समीक्षा के लिए तीन दिन का समय दिया और अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की।
सुनवाई के बाद, खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर ने कहा, "कोर्ट द्वारा मांगी गई अपडेटेड केस डायरी आज सुबह जांच अधिकारी द्वारा पेश कर दी गई। अब इस मामले में बहस मंगलवार (30 जून) को होगी। इस केस से जुड़े जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो खान साहब हों, उनके कलीग्स हों या स्टाफ, सबकी अग्रिम और नियमित जमानत याचिकाओं पर अब एक साथ मंगलवार को ही सुनवाई होगी। खान सर को कोर्ट से पहले ही सुरक्षा मिल चुकी है और वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।"
इस मामले में शामिल खान सर के दो पर्सनल बॉडीगार्ड अभी बेउर जेल में बंद हैं। 30 जून का दिन इसलिए अहम हो गया है क्योंकि कोर्ट ने जेल में बंद बॉडीगार्ड की रेगुलर जमानत अर्जी को मुख्य मामले के साथ टैग कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सभी आरोपियों के मामले का फैसला मंगलवार को एक ही कोर्ट में होगा।